उपनाम: ग्रेचुइटी

भारत ने ग्रेचुइटी योग्यता की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी, 21 नवंबर 2025 से लागू

भारत ने ग्रेचुइटी योग्यता की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी, 21 नवंबर 2025 से लागू

नव॰ 24, 2025, के द्वारा प्रकाशित किया गया अभिराज सिन्धानिया

21 नवंबर 2025 से भारत सरकार ने ग्रेचुइटी योग्यता की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी। श्रम कोड के तहत गिग वर्कर्स और फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी भी शामिल, जिससे करोड़ों श्रमिकों को न्याय मिला।

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